लॉक डाउन: बिना कारण बाहर घूमते मिले तो होगा मुकदमा दर्ज।

आज़मगढ़

 दिनांक 23/03/2020 से आजमगढ़ जनपद को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्णता  LOCK DOWN किया गया था तथा प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा दिनांक 25/03/2020 को 21  दिवस के लिए LOCK DOWN किया गया है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी अपरिहार्य कारण के अपने अपने घरों से बाहर न निकले सिर्फ आवश्यक आवश्यकताओं के लिए जैसे मेडिकल, सब्जी, फल, बैंक, मैं ही जाने के लिए घर से निकले इस बात का भी पुलिस द्वारा गहनता पूर्वक जांच की जा रही है अगर गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध धारा 505,188,269,511 IPC व एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (03) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा ।

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