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होटल/गेस्ट हाउस भी अस्थायी रूप से सेवारत चिकित्सीय दलों के पैसिव क्वारंटाइन स्थल के रूप में उपयोग में लिया जाएगा।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 05 अप्रैल-- जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से फैल रही महामारी कोविड-19 को आपदा घोषित किया गया है। तत्क्रम में जनपद में कारोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत कोविड-19 संक्रमण के इलाज हेतु प्राविधानित चिकित्सीय प्रोटोकाल के अनुसार स्थापित आइसोलेशन फेसिलिटी राजकीय मेडिकल कालेज चक्रपानपुर आजमगढ़, मण्डलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ तथा एल-1 हास्पिटल फेसिलिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्हूखोर आजमगढ़ के वार्डों में सेवारत चिकित्सीय दल हेतु पैसिव क्वारंटाइन स्थल विकसित किये जाने हैं। 
मानव जीवन की सुरक्षा हेतु अपरिहार्यता के दृष्टिगत उक्त सेवारत चिकित्सीय दलों के पैसिव क्वारंटाइन स्थल के रूप में वर्तमान परिस्थितियों में जिलाधिकारी ने सॉई होटल  सिविल लाइन्स आजमगढ़ एवं होटल दीप कान्टिनेंटल आजमगढ़ को अग्रिम आदेश तक अधिग्रहीत किया है। 
उक्त सभी होटल/गेस्ट हाउस मुख्य चिकित्साधिकारी के निवर्तन पर रहेंगे तथा आपातकालीन परिस्थिति में कोविड-19 के संक्रमण से इलाज के समय सेवारत चिकित्सीय दलों के पैसिव क्वारंटाइन स्थल के रूप में उपयोग में लाये जा सकेंगे। 
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त होटल/गेस्ट हाउस के प्रबंधकों से समन्वय करते हुये आवश्यकतानुसार अस्थायी रूप से सेवारत चिकित्सीय दलों के पैसिव क्वारंटाइन स्थल के रूप में विकसित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इनका यथावश्यक उपयोग करेंगे। 
उक्त होटल/गेस्ट हाउस के कमरों के किराये का भुगतान उपयोग किये जाने की अवधि के आधार पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधि जो उप मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से कम न हों, की समिति द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।
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