आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 05 अप्रैल-- जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से फैल रही महामारी कोविड-19 को आपदा घोषित किया गया है, जिसके दृष्टिगत जनपद में कोरोना को संक्रमण से बचाव हेतु समस्त गतिविधियाँ दिनाक 14 अप्रैल 2020 तक लाकडाउन घोषित की गयो है।
तत्क्रम में जनपद में कारोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों में स्थापित सभी वेण्टीलेटर्स कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड में उपयोग में होने की दशा में और वेण्टिलेटर्स की आवश्यकता होने पर, मानव जीवन की सुरक्षा हेतु अपरिहार्यता के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-65 के उपबंध- 1 व 2 तथा महामारी अधिनियम-1897 की धारा-2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद के विभिन्न निजी चिकित्सालयों में स्थापित डा0 शिशिर जायसवाल (न्यूरोलाजिस्ट), वेदान्ता अस्पताल लछिरामपुर-02 वेंटिलेटस, डाॅ0एचपी सिंह शिवा नर्सिंग होम करतालपुर- 02 वेंटिलेटर्स, डाॅ0 विनय चैहान विनायक नर्सिंग होम बलरामपुर-02 वेंटिलेटर्स, डाॅ0 अमित सिंह रमा ट्रामा सेन्टर नरौली-02 वेंटिलेटर्स, डाॅ0 पंकज राय लोटस अस्पताल सिधारी-02 वेंटिलेटर्स, डाॅ0 पंकज जायसवाल सरोज अस्पताल सिधारी-01 वेंटिलेटर, डाॅ0 अनूप सिंह लाइफ लाइन अस्पताल सिधारी-02 कार्यशील वेण्टिलेटर्स को अग्रिम आदेश तक अधिग्रहीत किया गया है।
उक्त सभी वेण्टिलेटर्स मुख्य चिकित्साधिकारी के निवर्तन पर रहेंगे तथा आपातकालीन परिस्थिति में कोविड-19 के संक्रमण से इलाज हेतु उपयोग में लाये जा सकेंगे।
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त वेण्टिलेटर्स को कोविड-19 संक्रमण के इलाज हेतु प्राविधानित चिकित्सीय प्रोटोकाल के अनुसार स्थापित आइसोलेशन फेसिलिटी के वार्डाें में, शासकीय वेण्टीलेटर्स के पूर्व से ही उपयोग में होने का दशा में, स्वयं सम्बंधित चिकित्सालयों के प्रबंधकों से समन्वय करते हुये आवश्यकतानुसार अस्थायी रूप से स्थापित कराना सनिश्चित करेंगे तथा इनका यथावश्यक उपयोग करेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी इस गम्भीर आपदा की स्थिति में जन कल्याण एवं लोकहित में सम्बंधित चिकित्सालयों के प्रबंधकों को अपने वेंटिलेटर्स अस्थायी रूप से निःशुल्क प्रदान करने हेतु प्रेरित करेंगे। किन्तु यदि उनके द्वारा अपने वेंटिलेटर्स हेतु किराया अपेक्षित हो तो उसके उपयोग के आधार पर युक्तियुक्त निर्धारण कर अवगत करायेंगे।
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