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सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सीमित कामगारों के साथ गतिविधियों को संचालित किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 29 अप्रैल-- जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत जारी देशव्यापी लाकडाउन में शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सीमित कामगारों के साथ संचालित किये जाने की छूट प्रदान की गयी है। तत्क्रम में लघु एवं कुटीर उद्योग, जो आवश्यक वस्तुओं व कन्ज्यूमर उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, को प्रोत्साहित किये जाने व बैंकों से समन्वय कर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये हेतु जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी अध्यक्ष, सहायक आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र आजमगढ़ सदस्य, प्रधानाचार्य जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ सदस्य, उपायुक्त स्वतः रोजगार सदस्य, पीओ डूडा सदस्य तथा जिला प्रबंधक कौशल विकास मिशन सदस्य हैं।
उन्होने कहा कि उक्त समिति समय-समय पर ऐसे लघु एवं कुटीर उद्योग, जिनका लाकडाउन के दौरान सशर्त संचालन अनुमन्य है, उनके संचालकों के साथ बैठक कर जनपद स्तर पर उन्हे आ रही समस्याओं का निराकरण करायेगी। समिति इन कुटीर उद्योग संचालकों को आवश्यकता पड़ने पर बैंको से समन्वय कर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा जिलाधिकारी के समक्ष अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।
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