आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह।
आजमगढ़ 16 मई-- जिलाधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने आदेश दिया है कि दिनांक 01 मई 2020 से 30 जून 2020 तक जनपद आजमगढ़ में कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी राजस्व/कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों/चकबन्दी न्यायालयों तथा राजस्व/फौजदारी अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट का कार्य समय पूर्वान्ह 6ः30 बजे से अपरान्ह 12ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस बीच पूर्वान्ह 9ः30 बजे से 10ः00 बजे तक मध्यावकाश (ंलंच बे्रक) भी रहेगा, किन्तु यह आदेश कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के दृष्टिगत लाकडाउन समाप्त होने की तिथि एवं न्यायालय सुचारू रूप से संचालित होने की तिथि से प्रभावी होगा। समस्त कार्यालय तथा कोषागार का कार्य समय पूर्ववत पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 5ः00 बजे तक रहेगा।