आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 26 जून-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के बढ़ते संकमण को दृष्टिगत रखते हुए दिनॉक 23 जून 2020 को पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ व व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ इस संक्रमण से निपटने तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से संचालित किये जाने पर विचार-विमर्श किया गया। तद्नुसार जनपद आजमगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें/प्रतिष्ठान्, कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर सप्ताह के तीन-तीन दिन पटरीवार खोलने के निर्देश दिये गये थे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अब वर्तमान खरीफ की फसल बुवाई के दृष्टिगत उक्त आदेश में आंशिक संशोधन अपरिहार्य हो गया है। आंशिक संशोधन करते हुए कृषि/कृषि रसायन/खाद-बीज एवं अन्य कृषि कार्य से संबंधित उपकरणों की समस्त दुकानों को सप्ताह के 6 दिन ( सोमवार से शनिवार ) समय 10-7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रविवार को अन्य दुकानों/प्रतिष्ठानों की तरह ये दुकानें भी बन्द रहेंगी। इन दुकानों पर पटरीवार रोस्टर लागू नहीं होगा। अन्य दुकानों/प्रतिष्ठानों के लिए शर्ते यथावत् रहेंगी। तद्नुसार आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
