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कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही किस गावँ में हुई समाप्त, पढ़े विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 20 जून-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभारी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। 
इसी क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, माॅल, होटल एवं रेस्टोरेंट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के क्रम में दिशा निर्देश जारी करते हुए इन्हें दिनांक 08 जून 2020 से लागू कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होने बताया कि जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। 
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस हाटस्पाट को बन्द करते हुए कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त किये जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-राजस्व ग्राम जियापुर दक्षिणी तहसील लालगंज, 2- राजस्व ग्राम नेतपुर तहसील सदर, 3- बिसई की बाग, राजस्व ग्राम सेठवल तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम चमावा तहसील फूलपुर, 5-राजस्व ग्राम पिपरौल तहसील मार्टीनगंज, 6-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम दामा, 7-चैहान बस्ती, राजस्व ग्राम ठाटा सोधनपुर मेंहनगर, 8-विक्रम का पुरा, राजस्व ग्राम शिवपुर, सगड़ी, 9-राजस्व ग्राम खलिलाबाद, सदर, 10-राजस्व ग्राम पुनर्जी, सदर, 11-दक्षिण टोला, राजस्व ग्राम कोदहरा, मार्टीनगंज, 12-राजस्व ग्राम कालेपुर मार्टीनगंज, 13-विपनपुर, राजस्व ग्राम काॅखभार, सगड़ी तथा 14-जेलबरिया, राजस्व ग्राम ऊचाहुॅआ को बंद करते हुए कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी। 
उन्होने कहा कि धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, माॅल, रेस्टोरेंट को खोलने हेतु जारी दिशा निर्देश तथा शासनादेश के अनुपालन में जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भाॅति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे।

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