आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 10 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा लाकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (अनलाॅक-2) जारी किये गये हैं।
इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन में विगत 21 दिनों में कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस हाटस्पाट को बन्द करते हुए कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त किये जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 को कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-सोनकर बस्ती, नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम उंजी, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम बनगाॅव लालगंज, 4-राजस्व ग्राम सेठवल, सदर, 5-अनुसूचित जाति बस्ती, ग्राम कोटिला, सदर, 6-कुर्मी बस्ती, राजस्व ग्राम शाहडीह, सगड़ी, 7-दुबौली, राजस्व ग्राम कुरसैली, सगड़ी, 8-राजस्व ग्राम अराजी अजगरा, मगर्वी सगड़ी, 9-राजस्व ग्राम बड़हरिया निजामाबाद, 10-राजस्व ग्राम मुड़ियार, फूलपुर 11-कहाॅर बस्ती, राजस्व ग्राम रज्जाकपुर फूलपुर, 12-राजस्व ग्राम सहनूडीह मार्टीनगंज, 13-राजभर बस्ती बिचलापुरवा, बनगाॅव मार्टीनगंज, 14-पंजाब नेशनल बैंक के आस-पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मिर्जापुर, मार्टीनगंज, 15-सहारा परिवार, राजस्व ग्राम भोराजपुर खुर्द, बूढ़नपुर, 16-डाॅ0 एके मिश्रा वाली गली, मोहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, हास्टस्पाट को बंद करते हुए कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी।
उन्होने कहा कि दिनांक 01 जुलाई को जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भाॅति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे।