आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 31 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 28 जुलाई को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम चकतगे, तहसील सदर, 2-मोहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-वार्ड नं-2, हनुमानगढ़ी, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 4-राजस्व ग्राम कोटा बुजुर्ग, तहसील लालगंज, 5-राजस्व ग्राम रामनगर, तहसील फूलपुरप, 6-राजस्व ग्राम पूराहादी, तहसील फूलपुर, 7-वार्ड नं0-10, हरिबंशनगर, नगर पंचायत मेंहनगर, 8-वार्ड नं0-5, मौलाना अबुल कलाम, नगर पंचायत फूलपुर, 9-राजस्व ग्राम मेंहनाजपुर, तहसील लालगंज, 10-राजस्व ग्राम कंदरी, तहसील फूलपुर, 11-राजस्व ग्राम शमसाबाद, तहसील फूलपुर, 12-वार्ड नं0-10, मुंशी दौलतलाल नगर, नगर पंचायत फूलपुर, 13-राजस्व ग्राम लेदौरा, तहसील बूढ़नपुर में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुष्टि है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम चकतगे, तहसील सदर, 2-यूनियन बैंक से सुबाष मौर्या के गैरेज तक, मोहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-वार्ड नं-2, हनुमानगढ़ी, नगर पंचायत कटघर लालगंज, 4-बड़ा पुरवा, राजस्व ग्राम कोटा बुजुर्ग, तहसील लालगंज, 5-राजस्व ग्राम रामनगर, तहसील फूलपुरप, 6-मनोज कुमार गुप्ता के मकान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम पूराहादी, तहसील फूलपुर, 7-लाहौरी वाली माता मंदिर वाली गली, वार्ड नं0-10, हरिबंशनगर, नगर पंचायत मेंहनगर, 8-शनिचर बाजार, वार्ड नं0-5, मौलाना अबुल कलाम, नगर पंचायत फूलपुर, 9-मेंहनाजपुर पुरानी बाजार, राजस्व ग्राम मेंहनाजपुर, तहसील लालगंज, 10-मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम कंदरी, तहसील फूलपुर, 11-गुप्ता बस्ती, राजस्व ग्राम शमसाबाद, तहसील फूलपुर, 12-नेशनल सोनोग्राफी सेन्टर कटरा, वार्ड नं0-10, मुंशी दौलतलाल नगर, नगर पंचायत फूलपुर, 13-मजरा बलुअहवा, राजस्व ग्राम लेदौरा, तहसील बूढ़नपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
