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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त कंटेन्मेंट जोन की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 20 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 19 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम चेवता, तहसील सगड़ी, 2-राजस्व ग्राम देवई रसूलपुर, तहसील सगड़ी, 3-राजस्व ग्राम बस्ती उगरपट्टी, तहसील सगड़ी, 4-राजस्व ग्राम मुस्लिमपुर, तहसील सगड़ी, 5-वार्ड नं-6, मुहल्ला टड़वा बद्दोपुर, नगर पंचायत जीयनपुर, 6-राजस्व ग्राम विजयापार, तहसील सगड़ी, 7-राजस्व ग्राम उसरी तहसील सगड़ी, 8-वार्ड नं-3 राहुल नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 9-राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 10-वार्ड नं-4, लोहिया नगर, नगर पंचायत अतरौलिया, 11-राजस्व ग्राम अमारी, तहसील बूढ़नपुर, 12-राजस्व ग्राम अमारी तहसील बूढ़नपुर, 13-राजस्व ग्राम जलालपुर जगनन्दपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 14-राजस्व ग्राम सोढ़री, तहसील निजामाबाद, 15-राजस्व ग्राम शेरवां, तहसील निजामाबाद, 16-सिरादी का पुरा, वार्ड नं-3, नगर पंचायत सरायमीर, 17-राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो, तहसील मेंहनगर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम चेवता, तहसील सगड़ी, 2-मजरा अमिलहवा, राजस्व ग्राम देवई रसूलपुर, तहसील सगड़ी, 3-मजरा ब्राम्हण पुरा, राजस्व ग्राम बस्ती उगरपट्टी, तहसील सगड़ी, 4-चुनहवा बाजार, राजस्व ग्राम मुस्लिमपुर, तहसील सगड़ी, 5-रामाश्रय के घर से बालचन्द के घर तक, वार्ड नं-6, मुहल्ला टड़वा बद्दोपुर, नगर पंचायत जीयनपुर, 6-प्राथमिक विद्यालय विजयापार से महेन्द्र सिंह के घर तक, राजस्व ग्राम विजयापार, तहसील सगड़ी, 7-सोनकर बस्ती, राजस्व ग्राम उसरी तहसील सगड़ी, 8-राधाकृष्ण मन्दिर से धर्मेन्द्र सेठ की दुकान तक, वार्ड नं-3 राहुल नगर, नगर पंचायत बिलरियागंज, 9-कल्पनाथ के मकान के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम देवरापट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 10-हनुमान मन्दिर के आस पास का क्षेत्र, वार्ड नं-4, लोहिया नगर, नगर पंचायत अतरौलिया, 11-उत्तर पुरा स्थित श्री चन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अमारी, तहसील बूढ़नपुर, 12-ठाकुर बस्ती, रामचन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम अमारी तहसील बूढ़नपुर, 13-प्रहलाद विश्वकर्मा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जलालपुर जगनन्दपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 14-राय बस्ती, राजस्व ग्राम सोढ़री, तहसील निजामाबाद, 15-एयरटेल टावर से मुश्फिक के मकान तक, राजस्व ग्राम शेरवां, तहसील निजामाबाद, 16-मो0 सिद्दि के मकान से वकील हुसेन के मकान तक, सिरादी का पुरा, वार्ड नं-3, नगर पंचायत सरायमीर, 17-पंकज श्रीवास्तव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो, तहसील मेंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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