आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 26 सितम्बर 2020-- अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद ने अवगत कराया है कि बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2020 के स्थान पर दिनांक 31 मई 2020 निर्धारित की गयी थी तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी मण्डलीय समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है, जिससे शासन को प्राप्त होने वाली राजस्व प्रभावित हुई है। ईंट भट्ठा सत्र 2020-21 माह अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ होगा, जिसके अन्तर्गत जनपद में विभिन्न श्रेणी के साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग संचालित होंगे। शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ईट भट्ठों से बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठा सत्र 2020-21 में ईट भट्ठे के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाय।
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जनपद आजमगढ़ में स्थापित समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को सम्पूर्ण बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही ईट भट्ठा सत्र 2020-21 के संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि कोई ईंट-भट्ठा स्वामी द्वारा बगैर विनियमन शुल्क जमा किये एवं अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना ईंट-भट्ठा संचालित किया जाएगा तो ईंट भट्ठा स्वामी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
