आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 11 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 10 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम असोना, तहसील सदर, 2-राजस्व ग्राम कोल्हूखोर जहानागंज, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम सींही, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम कोलघाट, तहसील सदर, 5-राजस्व ग्राम शिवाजी नगर हीरापट्टी, तहसील सदर, 6-राजस्व ग्राम देवखरी, तहसील सदर, 7-मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-राजस्व ग्राम पल्हनी, तहसील सदर, 9-राजस्व ग्राम महुआमुरारपुर, तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम बीरपुर, तहसील मेहनगर, 11-राजस्व ग्राम कोटा (तितिरा) तहसील मेहनगर, 12-राजस्व ग्राम विजईपुर, तहसील मेहनगर, 13-राजस्व ग्राम विषहम, तहसील मेहनगर, 14-राजस्व ग्राम विजईपुर, तहसील मेहनगर, 15-राजस्व ग्राम जिगनी, तहसील मेहनगर, 16-राजस्व ग्राम हटवा खालसा, तहसील मेहनगर, 17-राजस्व ग्राम थनीली, तहसील मेहनगर, 18-राजस्व ग्राम थनौली, तहसील मेहनगर, 19-राजस्व ग्राम फखरूद्दीनपुर, तहसील लालगंज, 20-राजस्व ग्राम बघावर, तहसील सगड़ी, 21-मु0 इंदिरा नगर, नगर पंचायत अजमतगढ़, 22-राजस्व ग्राम कम्हरिया, तहसील मेहनगर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-अनुराग के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम असोना, तहसील सदर, 2-रमेश गौड़ के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोल्हूखोर जहानागंज, तहसील सदर, 3-जयबहादुर के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सींही, तहसील सदर, 4-पवन गौड़ के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलघाट, तहसील सदर, 5-ए0के0 मिश्रा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम शिवाजी नगर हीरापट्टी, तहसील सदर, 6-श्रीमती सुमन सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम देवखरी, तहसील सदर, 7-डॉ0 रामप्रताप राय के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-पंकज कुमार व रविकान्त के मकान के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम पल्हनी, तहसील सदर, 9-विजय चैहान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम महुआमुरारपुर, तहसील सदर, 10-मुख्य आबादी के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बीरपुर, तहसील मेहनगर, 11-प्राथमिक विद्यालय के पूरब की तरफ सामान्य बस्ती के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोटा (तितिरा), तहसील मेहनगर, 12-प्राथमिक विद्यालय के पूरब, राजस्व ग्राम विजईपुर, तहसील मेहनगर, 13-मजरा एतहमादपुर, राजस्व ग्राम विषहम, तहसील मेहनगर, 14-विजईपुर बाजार, राजस्व ग्राम विजईपुर, तहसील मेहनगर, 15-राजभर बस्ती, राजस्व ग्राम जिगनी, तहसील मेहनगर, 16-यादव पूरवा, राजस्व ग्राम हटवा खालसा, तहसील मेहनगर, 17-धोबीपानी बस्ती, राजस्व ग्राम धनौली, तहसील मेहनगर, 18-मजरा मनोरवा, राजस्व ग्राम थनौली, तहसील मेहनगर, 19-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम फखरूद्दीनपुर, तहसील लालगंज, 20-ताहिरपुर दक्षिणी, राजस्व ग्राम बघावर, तहसील सगड़ी, 21-कोईरी बस्ती, मु0 इंदिरा नगर, नगर पंचायत अजमतगढ़, 22-पश्चिमी पूरवा, राजस्व ग्राम कम्हरिया, तहसील मेंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।