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सम्पूर्ण उ0प्र0 में निर्माण श्रमिकों से पंजीयन हेतु आवेदक श्रमिक द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस स्वरूप कोई धनराशि संदेय नही होगी।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 16 अक्टूबर-- उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) (पंचम संशोधन) नियमावली 2020 के नियम-276 (2) के प्रस्तर 02 के प्राविधानानुसार राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा-2 (घ) के अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अथवा उसके किसी भू-भाग में विद्यमान ऐसी समयावधि जैसे की इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये। यह अधिसूचना सम्पूर्ण उ0प्र0 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने की उद्घोषणा के दृष्टिगत दिनांक 09 अक्टूबर 2020 से दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक या जब तक शासन द्वारा तत्संबंध में अग्रेतर आदेश नही दिये जाते हैं, जो भी पहले हो तब तक लागू रहेगी।
इस अधिसूचना के अन्तर्गत सम्पूर्ण उ0प्र0 में निर्माण श्रमिकों से पंजीयन हेतु आवेदक श्रमिक द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस स्वरूप कोई धनराशि संदेय नही होगी। साथ ही लाभार्थी द्वारा कोई धनराशि अंशदान के रूप में संदेय विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय नही होगी और ऐसी आपदा अवधि की सदस्यता तथा ऐसे लाभार्थी की सुविधाओं पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पडेगा और अंशदान देयता के दिनांक से ऐसी आपदा अवधि हेतु उसकी सदस्यता अवधि स्वतः विस्तारित हो जायेगा। 
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/नवीनीकरण हेतु विगत 12 माह में 90 दिन कार्य के संबंध में स्व-घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया गया है, जिसे निर्माण श्रमिक द्वारा अपने पंजीयन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आधार कार्ड, बैंक पासबुक (पठनीय प्रति) के साथ किसी भी जनसेवा केन्द्र से अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। 
उप श्रमायुक्त ने अपील किया है कि ऐसे सभी निर्माण श्रमिक, जिन्होंने अभी तक अपना पंजयीन उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में नहीं कराया है, वे शीघ्रातिशीघ्र अपना पंजीयन/नवीनीकरण किसी भी जनसेवा केन्द्र (सीएससी) अथवा स्थानीय श्रम कार्यालय से करा सकते है।

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