आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 09 दिसम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रिओपन के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड-19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं।
तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-बुद्धु यादव के घर के आस पास, फत्तेपुर शेरअली, फूलपुर, 2-कृष्ण रतन के घर के आस पास, बऊआपार, मार्टीनगंज, 3-धनराज विश्वकर्मा के घर के आस पास, दयालपुर, निजामाबाद, 4-मो0 रमजान के घर के आस पास, बीबीपुर फूलपुर, 5-रामकेवल के घर के आस पास, हड़वा, फूलपुर, 6-कृष्ण कुमार सेठ के घर के आस पास, हीरापट्टी, सदर, 7-दुर्गा टाकीज काम्प्लेक्स, मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-चन्द्रिका पाल के घर के आस पास, गहुनी, मेंहनगर, 9-बलवंत के घर के आस पास, सुराई, निजामाबाद हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी।