आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- जीयनपुर
आज़मगढ़। दिनांक- 19.12.2020 को उ0नि0 केशर यादव मय हमराह को जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आए दिन बाजारों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते है। अगली चोरी करने की फिराक में है। अगर जल्दी किया जाये तो उन चोरो को पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना उ0नि0 केशर यादव मय हमराह द्वारा सोनू पाण्डेय तथा संजय पाण्डेय उपरोक्त को साथ लेकर बरडीहा मोड पर आकर दुकान की आड मे छिपकर उन चारो व्यक्तियो की बात सुनने लगा जो आपस मे बातचीत कर रहे थे कि गुलाब चलो अब रात काफी हो गयी है जाडा का समय है सब लोग घर मे सो गये होगे चलो किसी दुकान मे चोरी करते है जहाँ पर उम्मीद हो कि ज्यादा से ज्यादा रुपये और माल मिले ।पूर्ण विश्वास हो जाने पर समय करीब 23.50 बजे मय फोर्स एकबारगी दबिश देकर दो व्यक्तियो को पकड लिया गया तथा दो व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भाग गये। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पुछा गया तो एक ने अपना नाम सोनू पुत्र जैश निवासी ग्राम बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम खुर्रम पुत्र एहरार निवासी ग्राम बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष बताया भागे हुए व्यक्तियो के बारे मे पुछने पर एक का नाम गुलाब साहनी पुत्र टिल्ठू निवासी अजमतगढ सलोना पम्प नहर पर थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ तथा दूसरे का बलिराम पुत्र शिवचन्द्र निवासी ग्राम धरौली थाना घोसी जनपद-मऊ बताया। पकडे गये व्यक्तियो की जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति के दाहिने हाथ मे एक लोहे की राड जिसमे एक तरफ नुकीला लम्बाई लगभग चार बालिस्ट तथा बाये हाथ मे एक पेचकस जिसमे एक तरफ प्लास्टिक की मुठिया लगी है लम्बाई लगभग 13 अंगुल तथा एक प्लास लम्बाई लगभग 11 अंगुल जिसके एक तरफ पकडने के लिए प्लास्टिक चढा हुआ है तथा दुसरे व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुये पैन्ट के दाहिने तरफ कमर मे खोसा हुआ एक अदद चाकू बरामद हुआ हुलिया चाकू लम्बाई 17 अंगुल फल की लम्बाई 11 अंगुल है । उक्त व्यक्ति से चाकू रखने के सम्बन्ध मे लाइसेन्स तलब किया गया तो प्रस्तुत नही कर सका उक्त दोनो व्यक्तियो से पूछा गया तो बताये की हम लोग किसी दुकान मे चोरी करने की नियत से बैठे थे मौका तलाश कर रहे थे तब तक आप लोगो द्वारा पकड लिया गये। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 432/2020 धारा 401 आईपीसी व मु0अ0सं0 433/2020 धारा 4/25 A Act पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।