आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना अतरौलिया।
आज़मगढ़: दिनांक 01/03/2021 को उ0नि0 सौरभ सिंह मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पजींकृत अभियोग 38/20 धारा 354/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 1.अभियुक्त गोलू गौड़ पुत्र केशव गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ द्वारा नाबालिक लड़की उम्र करीब 16 वर्ष थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ अपने घर से प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आती जाती है, प्रार्थिनी को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करता है प्रार्थिनी के बारबार मना करने के बाद भी उसकी आदत में कोई सुधार नही हो रहा है | प्रतिवादी ने प्रार्थिनी की साइकिल पकड़ लिया और प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकत करने लगा | प्रार्थिनी ने जब शोर किया तो आसपास के लोगो को आता देख गोलू गौड़ यह धमकी देते भाग गया कि अगर तुम मेरी बात नही मानोगी तो मै तुम्हारी जिन्दगी बरबाद कर दूंगा तुम्हारा फोटो और वीडियो मै वायरल करके कही भी तुम्हारी शादी नही होने दूंगा | तथा बारबार गाली व धमकी देने के सम्बन्ध में है , पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह (IPS), अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा संज्ञान लेकर विवेचक को निर्देशित किया गया कि मुकदमे में नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही करे के सम्बन्ध में SI सौरभ कुमार सिंह मय हमराह क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के अभियान के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गोलू गौड़ पुत्र केशव गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ को रोडवेज बस स्टैंड अतरौलिया के पास से समय 8.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है || गिरफ्तारी की सूचना जरिये उचित माध्यम अभियुक्त के भाई रिंकू को दी गयी ।
पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0 38/20 धारा 354/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्टअपराधिक इतिहास – NIL
गिरफ्तार अभियुक्त – गोलू गौड़ पुत्र केशव गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदियापार थाना अतरौलिया आजमगढ
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम - SI सौरभ कुमार सिंह, का0 रामाशीष प्रजापति, का0 सत्येन्द्र गुप्ता