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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 01 जून-- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि “उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है , जिसमें आरक्षित वर्ग (अ0जा0, अ0ज0जा0, अपि0व0, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग) के उद्यमियों को पूंजीगत ऋण पर शून्य प्रतिशत् व्याज दर पर एवं अनारक्षित वर्ग (सामान्य पुरूष) के उद्यमियों को पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत व्याज दर पर बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू0- 10 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है,
जिसके लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि जो अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते है, उक्त योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र दिनांक 30 जून 2021 तक आनलाईन पोर्टल (cmegp.data-center.co.in) पर आवेदन कर, हार्ड कापी की एक प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कमिश्नरी रोड सिधारी, आजमगढ़ में अवश्य जमा कर दें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

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