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महराजगंज: फर्जी तरीके से दस्तावेजो का कूटरचित व छल करके शिक्षक के पद पर नौकरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना- महराजगंज

आज़मगढ़: वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.21 को प्र0नि0 गजानन्द चौबे के नेतृत्व में निरीक्षक थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, क्षेत्र गस्त तथा पेंडिंग विवेचना व वाँछित/वारण्टी व जिलाबदर अभियुक्तो की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में सरदहा बाजार मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर व मु0अ0सं0 104/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC मुकदमे के गवाह संजय सिंह द्वारा सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर, जो सरदहा ग्रामीण बैंक पर अपने खाते से सम्बन्धित काम के लिए आया है बैंक के बगल में चाय की दुकान पर बैठा हुआ है, मुखबीर खास व गवाह की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल गवाह संजय सिंह के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते ग्रामीण बैंक के पास पहुची, गवाह दूर से ही चाय की दुकान पर बेंच पर बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि साहब यही वह व्यक्ति है जो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ाता था, जो मुकदमा लिखे जाने के बाद फरार हो गया था और हट बढ़ गया । पुलिस टीम द्वारा बेंच पर बैठे व्यक्ति को एकबारगी घेरकर मौके पर ही पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश कुमार पुत्र रामदुलारे सा0 मड़याथाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर बताया । जिससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपना नाम व पता राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर बताया । जिसकी जामा तलाशी से बाये हाथ में लिए प्लास्टिक की पन्नी में फोटो काफी स्व0 प्रमाणित राजेश कुमार हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 बोर्ड द्वारा जारी जिस पर राजेश कुमार यादव पुत्र रामबेलास यादव अंकित है तथा उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार तहसील खलीलाबाद द्वारा दिनांक 09/12/1994 को जारी किया गया है जिस पर राजेश कुमार पुत्र रामबेलास सा0 मड़या तहसील खलीलाबाद जाति अहीर जिला बस्ती अंकित है, मिला जिसके बारे में कह रहा है कि यह मेरा प्रमाण पत्र है जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया । पकड़ा गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC का वांछित अभियुक्त है । उपरोक्त अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।
पूछताछ का विवरण- राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर पूछने पर बता रहा है कि मेरी उम्र 38 वर्ष है, शिक्षा बीए प्रथम वर्ष, पूछने पर बता रहा है कि मैंने हाईस्कूल 1995 में हीरालाल रामनिवास इण्टर कालेज खलीलाबाद व इण्टर वर्ष 1997 में उपरोक्त विद्यालय से पास करने के बाद वीए प्रथम भी उसी विद्यालय से किया हूँ । मैं बाबा पर्वतनाथ विद्यालय में कक्षा 01 से कक्षा 05 तक पढ़ा रहा था । मेरे पिता खलीलाबाद टीचर्स कालोनी के पास चाय की दुकान खोले थे । चाय की दुकान पर ढेर सारे अध्यापक कालोनी के आते जाते रहते थे । जिसमें से एक साहबराम तिवारी थे । जिनसे मेरे पिता काफी घनिष्ठ थे । जिनसे मेरी नौकरी की चर्चा करते थे । दिसम्बर 2010 में मेरे पिता तीन प्रति में आजमगढ़ तत्कालीन वीएसए श्री शिवचन्द राम के आदेश से जारी नियुक्ति पत्र मुझे दिये और कहे कि जाओ सीधे प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर शिक्षा खण्ड महराजगंज आजमगढ़ पर ज्वाइन करो । जब मैंने अपने पिताजी से कहा कि न तो मैं बीएड किया हूँ और न पढ़ाने की ट्रेनिंग लिया हूँ तो मेरे पिताजी ने कहा कि आजमगढ़ के बीएएसए आफिस के बाबूओं से बातचीत हो गयी है जो पैसे की लेनदेन थी, वह मैने दे दिया । तभी नियुक्ति पत्र मिला है । कोई समस्या आयेगी तो फिर वही बात होगी । मैं ज्वाइन करने के बाद से प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर पर पढ़ाता रहा । जुलाई अगस्त के माह में मुझे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक पत्र मिला । जिसमें शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रो के साथ उपस्थित अपने समक्ष होने के लिए कहा गया था लेकिन मैं गलत था । जांच होने के बाद मै मौके पर ही पकड़ जाता । इसलिए मैं विद्यालय छोड़कर भाग गया । अपने किये हुए कार्यों की शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ । इस प्रकार अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपना सफाई बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में देना बता रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 104/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त

राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर 

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व मैं निरीक्षक विमलेश मौर्या मय हमराह का0 रणजीत सिंह व का0 सोनू कुमार

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