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देवगांव: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना-देवगांव

आज़मगढ़:  दिनाँक 11.06.2021 को  प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव के नेतृत्व में उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय राह रोकथाम जुर्म-जरायम मे मामूर था कि जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि मु0अ0स0 94/2021 धारा 147/ 148/ 149/ 307/ 323/ 504/ 506/427 भादविमे नामजद वांछित अभियुक्त सफीक अद उर्फ राजू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है अगल जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है मुखबीर की इस सूचना पर विश्वास कर  उ0नि0 मय राह अभियुक्त उपरोक्त के घर ग्राम बनारपुर पहुचा तो अभियुक्तसफीक अद उर्फ राजू उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिला जिसको कारण गिरफ्तारी बता कर नियमानुसार समय 10.20 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया ।अभियुक्त उपरोक्त से घटना के बावत  पूछने पर बताया कि दिनाँक 08.06.2021  को झगड़ा के क्रम ने अपने नाजायज तंमचा से जान मारने की नियत से फायर किया था तमंचा के बावत पूछने पर बताया कि वह तमंचा  अपने घर के एक कमरे  गेहू रखने वाले ड्रम मे छिपाकर रखा हूँ । बरामद करा सकता हूँ अभियुक्त सफीक अद उर्फ राजू आगे आगेचल कर अपने घर के उत्तर , पश्चिम कमरे मे कोने मे रखा गेहू का ड्रम के अन्दर से कागज से लपटा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर जिसको खोल कर देखा गया तो एक अदद खोखा कार0 जो चेम्बर मे फसा हुआ था जिसे निकाला गया तथा  एक अदद जिन्दा कार0 12 बोर कागज मे पड़ा हुआ था । तमंचा व कार0 रखने का अधिकार पत्र माँगा गया तो नही दिखा सका । जो धारा 3/25  आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है । अभियुक्त सफीक अद उर्फ राजू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 बनारपुर थाना देवगांवज जनपद आजमगढ़को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार किया जा रहा है  । 


अभियोग पंजीकृत–मु0अ0सं0 94/2021 धारा 147/ 148/ 149/ 307/ 323/ 504/ 506/427 भादविबढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान बनारपुर , दिनाँक घटना 11.06.2021 समय 10.20 बजे 

गिरफ्तार शुदा व्यक्ति का नाम पता-- सफीक अद उर्फ राजू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 बनारपुर थाना देवगांवज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम –

(1) उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ 
(2) हे0का0 श्याम कुमार गौतम थाना देवगाँव आजमगढ़ 
(3) का0 भानू प्रताप थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

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