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आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा जोन-ए केे हीरापट्टी क्षेत्र का निरीक्षण।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 17 नवम्बर-- अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा जोन-ए केे हीरापट्टी क्षेत्र का क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता बाबूराम वर्मा, देववचन राम एवं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के साथ निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान श्रीमती मीरा गौतम पत्नी जेके गौतम द्वारा सराय मन्दराज स्थित करतारपुर बाईपास रोड स्थित मुख्य मार्ग पर पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर स्लैब डालने हेतु शटरिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसे रोकवाया गया तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये आगे निर्माण न करने हेतु निर्देशित किया गया। 
साकिब द्वारा हीरापट्टी में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि के सन्निकट उदय मैरेज हॉल के आस-पास पूर्व स्वीकृत एकल आवासीय मानचित्र के विपरीत भूतल पर फ्रन्ट सेट बैंक में दो दूकान तथा स्टिल्ट पार्किंग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रत्येक तल पर 02 आवासीय फ्लैट मय किचेन, बाथरूम, सींढ़ी, लिपट हेतु स्पेस का स्ट्रक्चरल निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसे बन्द कराते हुये हल्के निर्माण उपकरण जब्त कराया गया। निरीक्षण के दौरान कोई जिम्मेदार व्यक्ति स्थल पर कभी नहीं मिलता। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत आवासीय मानचित्र के विपरीत फ्लैट के रूप में किये जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र की पत्रावली के सापेक्ष स्थल पर किये गये निर्माण के तुलनात्मक विवरण के साथ एक सप्ताह में आख्या प्रस्तुत करें, जिससे तद्नुसार अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध सीलबन्दी की कार्यवाही तथा अनधिकृत निर्माणकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। 
इस्तेयाक अहमद, तॉजिक कॉम्प्लेक्स ऊपर उल्लेख किये गये निर्माण कार्य के लगभग सामने इस्तेयाक अहमद द्वारा पूर्व निर्मित बेसमेन्ट, अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर व्यवसायिक दुकान/शोरूम हेतु फिनिशिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसे बन्द कराया गया। स्थल पर लेबर मिस्त्री के अतिरिक्त अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला, जो स्वीकृत मानचित्र आदि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर सके, ज्ञात हुआ है कि उक्त स्थल का मानचित्र पूर्व में स्वीकृत है। उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का निर्देशित किया गया कि कार्यालय से प्रासंगिक निर्माण के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र पत्रावली तथा यदि अनधिकृत निर्माण की वाद पत्रावली हो तो उक्त से विवरण ज्ञात कर आख्या सहित पत्रावली एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, जिससे तद्नुसार शमन आदि की कार्यवाही की जा सके। 
जमीरूद्दीन ऊपर उल्लेख किये गये निर्माण कार्य के लगभग सामने हीरापट्टी में पूर्व निर्मित भूतल एवं प्रथम तल के ऊपर द्वितीय तल पर स्लैब लेवल पर शटरिंग करायी जा रही थी, जिसे बन्द कराया गया तथा विपक्षी के लड़कों को स्वीकृत मानचित्र की प्रति शीघ्र दिखाने हेतु निर्देशित किया गया तथा स्थल पर कार्य न करने हेतु निर्देशित किया गया। जमीरुद्दीन द्वारा भूतल पर फ्रन्ट रोटबैक में अभी हाल ही में दो दुकान हेतु शटर लगाया गया है। 
बालचन्द राम एवं राजेश यादव द्वारा लक्षिरामपुर में लगभग 30X60 फिट माप में बेसमेन्ट की छत डालकर अपर ग्राउण्ड फ्लोर की स्लैब डालने हेतु शटरिंग की जा रही थी, जिसे बन्द कराया गया। उक्त के सम्बन्ध में बालचन्द राम के पुत्र आनन्द द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की टीम के साथ अभद्रता किये जाने पर आनन्द को पुलिस चौकी, बलरामपुर, आजमगढ़ को हैण्डओवर कर दिया गया। 
उक्त के क्रम में क्षेत्रीय अभियन्ताओं को स्थल की सतत् निगरानी रखने तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उक्त प्रकृति की प्रर्वतन सम्बन्धी कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी। 
सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने जन-सामान्य से अनुरोध किया है कि एडीए से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनधिकृत निर्माण न करें तथा जिन व्यक्तियों द्वारा एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, उनसे भी अनुरोध है कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर रोडवाइडनिंग, सेटबैक, पार्किंग स्थल को छोड़ते हुये ही निर्माण करें तथा प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कहीं भी भवन/दुकान क्रय करने से पहले आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने/पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जानकारी करके ही भवन/दुकान क्रय करें/किराये पर अनुबन्ध करें।

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