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वनरक्षक एवं वन्य जीव रक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा-2019 को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में बैठक संपन्न।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 17 अगस्त-- अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2022 को आयोजित वनरक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगात्मक परीक्षा-2019 को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में बैठक संपन्न हुई।
 जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह आयोग की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है तथा परीक्षा को निर्धारित प्रक्रियानुसार सकुशल, निर्विघ्न निष्पक्षतापूर्वक एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर सतर्कता सजगता आत्मानुशासन एवं समय पालन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को किसी भी तरह का मोबाईल फोन, आई पैड, पैन ड्राईव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड कैलकुलेटर ब्लू टूथ डिवाईस, ईयर फोन किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, ए.टी.एम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री या तार कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियों, ग्राफ शीट मानचित्र, स्लाइड रूल्स को ले कर परीक्षा केन्द्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि  परीक्षा सुरक्षा कार्यदायी संस्था-C द्वारा केन्द्र अधीक्षक के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षार्थियों व स्टाफ द्वारा अपने साथ लायी गयी वस्तुएं यथा कापियां, पुस्तकें, नोट्स, पॉलीथीन बैग, थैले ब्रीफ केस मोबाइल फोन, आई फोन व इलेक्ट्रानिक सामग्री इत्यादि को अलग कमरे में (क्लॉक रूम) जमा करने की व्यवस्था की जाएगी तथा सामग्री जमा करके अभ्यर्थियों व स्टाफ आदि को टोकन देने की व्यवस्था की जाएगी। उक्त सामग्री जमा करने हेतु अभ्यर्थियों से कोई धनराशि/शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा कक्ष के बाहर दरवाजे के आस-पास उक्त सामग्री कदापि न रखवायी जाए। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अपना प्रवेशपत्र साथ में लायेंगे। अभ्यर्थी को एक फोटोयुक्त आईडी प्रूफ (आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/पेनकार्ड/ पासपोर्ट/ वोटर आईडी कार्ड) की मूल प्रति भी साथ में लेकर आएंगे। उपरोक्त दस्तावेज न होने की स्थिति अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी की पहचान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संदेह होने पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रकरण को हेल्पडेस्क हेतु संदर्भित कर दिया जायेगा व हेल्पडेस्क पर तैनात अध्यापकों द्वारा अभ्यर्थी के अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त केन्द्र अधीक्षक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट का अनुमोदन प्राप्त कर अभ्यर्थी को औपबंधिक प्रवेश दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय कराया जायेगा। अभ्यर्थी का प्रवेश परीक्षा समय से दो घंटे पहले शुरू होगा, प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी को केन्द्र के अंदर किसी भी वर्जित वस्तुओं के साथ पाया जाता है तो इसे अनुचित साधनों के उपयोग के रूप में माना जायेगा और अभ्यर्थी के खिलाफ प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि परीक्षा केन्द्र का मुख्य प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पूर्व बन्द कर दिया जायेगा एवं किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश द्वार बन्द होने के पश्चात अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे व्यक्ति/कार्मिक को अन्तरीक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाए, जिनके पुत्र-पुत्री या कोई निकट संबंधी उसी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में बैठ रहे हो। परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा ड्यूटी में लगे ऐसे समस्त कार्मिकों, जिनके पुत्र-पुत्री, पारिवारिक व्यक्ति या निकट संबंधी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं है, से निर्धारित प्रारूप पर निकट संबंधी के परीक्षा केन्द्र पर न बैठने का प्रमाण-पत्र अवश्य भरवा लिया जाय। अन्तरीक्षकों की ड्यूटी विभिन्न कक्षों में परीक्षा दिवस को ही लगायी जाएगी, किसी भी दशा में संबंधित कक्ष में ड्यूटी की पूर्व सूचना अन्तरीक्षकों को न दी जाए। परीक्षा केन्द्रों पर निष्पक्ष परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु तैनात कार्मिकों से यद्यपि नो-रिलेशन प्रमाणपत्र लिए जाने की व्यवस्था होती है, तथापि इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाय तथा अच्छी छवि वाले चुस्त दुरुस्त अध्यापक/कार्मिक ही तैनात किए जाए। नकलविहीन एवं निर्विघ्न परीक्षा कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर कम से कम एक सशस्त्र गार्ड एवं चुस्त दुरुस्त अन्तरीक्षक स्तर का एक कार्मिक बाथरूम/वाशरूम/टॉयलेट के बाहर तैनात किया जाए, जिसका यह दायित्व होगा कि वहाँ भीड़ एकत्रित न हो सके तथा कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न-पत्र लेकर बाथरूम में न आ सके।
उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कक्ष अन्तरीक्षक अपने कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में नहीं जायेंगे एवं किसी भी प्रकार की वार्तालाप प्रश्न पुस्तिका अथवा अन्य पठन सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। निर्धारित समय- सारणी व दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा व परीक्षा सामग्री को इस निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण सावधानी बरतते हुये पैक किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा संचालन कार्यदायी संस्था के रूट मैनेजर/क्लस्टर हेड से समन्वय स्थापित करते हुये अपने आवंटित परीक्षा केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति, कोषागार से परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचने के सुगम मार्ग इत्यादि का आंकलन परीक्षा तिथि से एक दिवस पूर्व अवश्य कर लेंगे, ताकि परीक्षा दिवस पर सभी परीक्षा केन्द्रों पर समय से परीक्षा सामग्री पहुँचायी जा सके। सेक्टर मजिस्ट्रेट आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा के दिन व समय पर कोषागार से परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री को प्राप्त कर नियत समय पर परीक्षा केन्द्र तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात ओएमआर उत्तर पत्रक एवं अन्य दस्तावेजों की पैकिंग प्रक्रिया के अनुक्रम में परीक्षा सामग्री स्टैटिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर पुलिस बल के संरक्षण में जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम तक सुरक्षित पहुंचाने हेतु उत्तरदायी होंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा केन्द्रों के बाहर शांति व्यवस्था भी सुनिश्चित करायेंगे। मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित सामग्री व गोपनीय पैकेट्स को कोषागार द्वितालक कक्ष में सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था की जायेगी। अपर पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक (नोडल) द्वारा कोषागार से परीक्षा केन्द्रों पर ले जाने वाली गोपनीय सामग्री की सुरक्षा हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जायेगा। यह पुलिस बल परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षा केन्द्रों से गोपनीय सामग्री जनपदीय कन्ट्रोल रूम/कोषागार वापस लाते समय भी सुरक्षा प्रदान करेगा।

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