आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना मुबारकपुर
आज़मगढ़: आज दिनांक- 23.09.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 273 सन् 2006 अंतर्गत धारा 376, 506, 120 बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अंगद पुत्र बाबूलाल निवासी बलुआ (नेवादा) थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।