आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- देवगांव
आज़मगढ़: आज दिनांक- 12.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 07 आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 48/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप गौड़ पुत्र शीत बसंन्त गौड़ उर्फ सीतू गौड़ निवासी चौकी दौना, थाना देवगांव आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को 11 माह के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।