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घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क लगाना अनिवार्य, नहीं लगाने पर होगा मुकदमा दर्ज।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

पुलिस अधीक्षक प्रो त्रिवेणी सिंह ने बताया कि - कोविड-19 से रोकथाम व बचाव के दृष्टिगत चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते वक्त फेस कवर मास्क पहनना आवश्यक कर दिया गया है। मास्क ना होने की स्थिति में (गमछा,रुमाल और दुपट्टा) आदि का प्रयोग किया जा सकता है जिसके अनुपालन में दिनांक 09-04-2020 से प्रत्येक दशा में प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य है अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने मिलता है तो उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
                
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