Breaking News

कोरोना सेम्पल रिपोर्ट आने के बाद इन गांवों को बनाया गया कंटेन्मेंट जोन।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 02 जून-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभारी रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होने बताया कि लाकडाउन विस्तारित किये जाने हेतु जनपद में कतिपय गतिविधियाॅ सशर्त अनुमन्य की गयी हैं।
उन्होने बताया कि दिनॉक 01 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ 1-राजस्व ग्राम बघवारा, तहसील सगड़ी में तीन व्यक्ति, 2-राजस्व ग्राम ऊॅचाडीह सलेमपुर, तहसील सगड़ी, 3-राजस्व ग्राम रानीपुर, तहसील बूढ़नपुर, 4-राजस्व ग्राम हैबतपुर डुभाॅव, तहसील लालगंज, 5-राजस्व ग्राम जगदीशपुर चैर, तहसील लालगंज, 6- राजस्व ग्राम तितिरा, तहसील मेंहनगर, 7- राजस्व ग्राम भीटी, तहसील मेंहनगर, 8-राजस्व ग्राम जाफरपुर, तहसील मेंहनगर, 9-राजस्व ग्राम चकवारा, तहसील मेंहनगर तथा 10-राजस्व ग्राम पुसड़ा आइमा, तहसील सदर में एक-एक व्यक्ति के कोविड-19 से सक्रंमित होने की पुष्टि हुई है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-राजस्व ग्राम बघवारा, तहसील सगड़ी, 2-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम ऊॅचाडीह सलेमपुर, तहसील सगड़ी, 3-मजरा राजभर बस्ती, राजस्व ग्राम रानीपुर, तहसील बूढ़नपुर, 4-मजरा प्रजापति का पुरवा, राजस्व ग्राम हैबतपुर डुभाॅव, तहसील लालगंज, 5-मजरा यादव का पुरवा, राजस्व ग्राम जगदीशपुर चैर, तहसील लालगंज, 6-मजरा चानकपुर, राजस्व ग्राम तितिरा, तहसील मेंहनगर, 7-चैहान बस्ती, राजस्व ग्राम भीटी, तहसील मेंहनगर, 8-मजरा पहाड़पुर, राजस्व ग्राम जाफरपुर, तहसील मेंहनगर, 9-मजरा क्षत्रिय बस्ती, राजस्व ग्राम चकवारा, तहसील मेंहनगर तथा 10-चैहान बस्ती बड़का पूरा, राजस्व ग्राम पुसड़ा आइमा, तहसील सदर का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 27 कन्टेनमेंट जोन घोषित किये जा चुके हैं, अब इस प्रकार कुल 37 कन्टेनमेंट जोन हो चुके हैं। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउसिलिंग व एवं उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

और नया पुराने