बदायूं।
बदायूं: कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने को अब हर शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी जिला प्रशासन ने इसके लिए सोमवार को जरूरी गाइड लाइन जारी की है। जिले में बाजार और सभी दुकानें खोलने का समय सुबह नौ बजे से छह बजे तक पहले की तरह ही लागू रहेगा। शनिवार को खुलने वाली सभी दुकानों को सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों के साथ समायोजित किया है। रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ नई गाइडलाइन जारी की। हालांकि शासन ने सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक बाजार खुलने के निर्देश दिए हैं। लेकिन, स्थानीय जिला प्रशासन ने इसमें संशोधन कर शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया है। बंदी के दिन शनिवार और रविवार को सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। सरकारी दफ्तरों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के न्यूनतम कर्मचारियों को बुलाकर काम-काज करवाया जाएगा। अब मास्क नहीं पहनने वालों से 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
सोमवार से शुक्रवार तक नियमित खुलेंगी यह दुकानें: जरूरी वस्तुओं की दुकानें नियमित रूप से खुलेंगी। इनमें किराना, प्रोविजनल स्टोर, अंडे की दुकान, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, स्टेशनरी, मिठाई की दुकान, नमकीन, ब्रेकरी, दवाओं की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री सरिया, सीमेंट, लेता, हार्डवेयर, लकड़ी की दुकानें, कंप्यूटर्स, फोटो स्टेट, स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, सैलून ब्यूटी पार्लर शामिल हैं।
मंगलवार व वृहस्पतिवार को खुलेंगी यह दुकानें: फर्नीचर, चश्मा और कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें ही खुलेंगी। इसके अलावा सब दुकानें बंद रहेंगी।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को यह दुकानें खुली रहेंगी।
ज्वैलरी, वर्तन, गैस चूल्हा, साइकिल, घड़ी, आटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल की दुकान, प्रिंटिग प्रेस, ड्राईक्लीनर्स, टेंट हाउस, शस्त्र की दुकानें, खेलकूद के सामान की दुकानें, अटैची,स्कूल बैंग, कपड़े की दुकान, रेडीमेड कपड़ों, जूते की दुकान, टेलर की दुकानें भी खुली रहेंगी।
रिपोर्ट: यीशु दास
