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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त कहाँ कहाँ बने नए कंटेन्मेंट जोन।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 18 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 17 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम बहौरा बुजुर्ग, तहसील सदर, 2-राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 3-सुन्दर नगर कालोनी पूर्वी, मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-मुहल्ला एलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-मुहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-मुहल्ला दलसिंगार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-मुहल्ला खत्री टोला चैक, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-मुहल्ला मुकेरीगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-राजस्व ग्राम लाहीडीह बाजार, तहसील निजामाबाद, 11-राजस्व ग्राम सिकहुला, तहसील निजामाबाद, 12-राजस्व ग्राम गड़ेरिया, तहसील फूलपुर, 13-राजस्व ग्राम मिर्जापुर, तहसील लालगंज, 14-राजस्व ग्राम बरदह, तहसील मार्टीनगंज में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-अशोक मौर्य के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बहौरा बुजुर्ग, तहसील सदर, 2-श्रीमती शुभम राय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 3-श्रीमती सविता देवी पत्नी मनोज कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, सुन्दर नगर कालोनी पूर्वी, मुहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-मनीष के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला एलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-सौरभ के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-ओम प्रकाश के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला दलसिंगार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-रविशंकर श्रीवास्तव के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला खत्री टोला चैक, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 8-नीरज पाठक के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला आराजीबाग, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 9-लालजी दूबे के मकान से मुस्तफा कालोनी की गली तक, मुहल्ला मुकेरीगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10-मन्दिर के सामने वाली गली मु0 इकबाल पु0अ0 सत्तार के मकान तक, राजस्व ग्राम लाहीडीह बाजार, तहसील निजामाबाद, 11-काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के सामने स्थित रामराज के मकान तक, राजस्व ग्राम सिकहुला, तहसील निजामाबाद, 12-सुरेन्द्र कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम गड़ेरिया, तहसील फूलपुर, 13-तिवारी बस्ती, राजस्व ग्राम मिर्जापुर, तहसील लालगंज, 14-मजरा तकिया, राजस्व ग्राम बरदह, तहसील मार्टीनगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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