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बाबा ब्लेन्डेड इडिबल वेजिटेबल आयल के नमूने जांच में फेल, लाइसेंस निलंबित, 25000 का अर्थदण्ड।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 13 नवंबर-- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा श्री बाबा ब्लेन्डेड इडिबल वेजिटेबल आयल के नमूने खाद्य कारोबारकर्ता किशोरी लाल, स्थान फरिहा निजामाबाद से लिया गया था, जिसका नमूना जाॅच में फेल पाया गया था।जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/न्याय निर्णायक अधिकारी नरेन्द्र सिंह द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अन्तर्गत श्री बाबा ब्लेन्डेड इडिबल वेजिटेबल आयल के नमूने फेल होने के उपरान्त खाद्य कारोबारकर्ता किशोरी लाल, स्थान फरिहा निजामाबाद के विरूद्ध वाद दायर किया गया था। जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा किशोरी लाल गुप्ता पर रू0 20000 का अर्थदण्ड एवं मालिक त्रिलोकीनाथ गुप्ता पर रू0 25000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिसे एक माह के अन्दर खाद्य कारोबार कर्ता द्वारा जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने की स्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता का लाइसेंस निलम्बित करते हुए भू-राजस्व के रूप में वसूली की जायेगी।

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