आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 12 जनवरी-- जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया है कि विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को अनुदान नियमावली 92 के अन्तर्गत अल्प आयु की विधवाएं जिनके जीवन में सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों और समस्याओं का बाहुल्य हो, को गरिमा प्रदान करने की योजना को कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से विधवा पुनर्विवाह दम्पत्ति पुरुस्कार योजना के अन्तर्गत रु0 11,000 (रुपये ग्यारह हजार) मात्र की सहायता महिला कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है।
उन्होने इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया है कि यदि वे पात्रता शर्ते रखते हों, तो जिला प्रोबेशन कार्यालय, आजमगढ से विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म प्राप्त कर उसकी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए जिला प्रोबेशन कार्यालय आजमगढ में प्रस्तुत करें। उन्होने बताया कि पात्रता की शर्तों में 35 वर्ष से कम आयु की विधवा महिला से विवाह किया हो, विवाह के एक वर्ष के अन्दर पुरुस्कार के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो। जिसका विवाह विधवा अथवा पुरुष समाज के रीति-रिवाज से हुआ हो। पति व उसकी पत्नी आयकर दाता न हो। आवेदक की विधवा से विवाह करते समय कोई अन्य पत्नी जीवित न हो।
योजना की विस्तृत जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय आजमगढ़ में जिला प्रोबेशन अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
