आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 12 जनवरी-- जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन के महिला कल्याण विभाग द्वारा दहेज प्रथा से पीड़ित ऐसी परित्यक्त महिलाएं जिनके द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 498ए के अन्तर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हो,अथवा न्यायालय में प्रतिवाद (इस्तगासा) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अन्तर्गत किया गया हो, को रु0 2,500 (रुपये दो हजार पांच सौ) मात्र एक मुश्त एक बार एवं रु0 125 (रुपये एक सौ पचीस) मात्र प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना की विस्तृत जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय आजमगढ में जिला प्रोबेशन अधिकारी से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
