Breaking News

पत्नी की फर्जी हत्या के आरोप में निर्दोष पति काटा 13 माह जेल, पत्नी मिली प्रेमी के साथ काटती रही मौज।


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़: जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसोना गांव के निवासी दीपू कुमार गोंड पुत्र राजेन्द्र गोड की शादी 11जून 2019 को रुचि गोड पुत्री मंगरु गोंड निवासी छोटी डांडी घोसी जनपद मऊ से हुई थी। पर वह शादी के बाद से ही बार-बार मोबाइल पर घंटों किसी से बात किया करती थी । जिस पर पति ने डांटा फटकारा तो यह 20 सितंबर 2019 को घर से फरार हो गई एवं दो-चार दिन इधर-उधर तलाश करने के बाद मामा निरंजन मामी सुमन एवं माया देवी माता उसके घर पहुंची और कहा कि तुमने हमारी लड़की की हत्या कर दी है जिस पर उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं चली गई है हम लोग मिलकर तलाश करें। सितंबर में ही 2019 में दहेज हत्या का मुकदमा धारा 498 ए 364 3/4 डीपी एक्ट के तहत माता माया देवी की तहरीर पर जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। जिस पर पुलिस बार- बार-बार दीपू के परिवार और दीपू को प्रताड़ित करती रही। यहां तक कि दीपू का आरोप है कि पुलिस ने पैसा भी लिया और 19 जनवरी 2020 को दीपू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 13 फरवरी 2021 को हाई कोर्ट से जमानत होने पर दीपू रिहा होकर घर आया। परिजनों ने रिहाई के लिए दो फोर वीलर गाड़ी और 5 विस्वा खेत तक बेच दिया। 

मंगलवार को पुलिस ने रूचि के प्रेमी के साथ भिंड मध्य प्रदेश से रुचि को गिरफ्तार करके जीयनपुर ले आई पर इधर 13 माह जेल काटने के बाद दीपू का पूरा परिवार काफी परेशान है और दीपू बार- बार आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। और आरोप लगा रहा है कि जो हमने 13 माह निरअपराध पत्नी के जुर्म में हत्या का मुकदमा झेलते हुए जेल काटी उसकी भरपाई कौन करेगा ।
अब हमें न्याय दिया जाए न्याय कौन देगा क्या पुलिस हमारे 13 माह और जो हमें प्रताड़ित किया गया उसको वापस कर देगी यदि नहीं तो उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई जबकि प्रेमी जोड़े पुलिस हिरासत में है।
वही विवेचक एस आई चन्द्रशेखर यादव ने बताया कि लड़की को कजरा मोड़ से बरामद कर लिया गया और उसका बयान 64 में दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। वही परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस सरासर मामले को और तथ्य को दबाकर झूठ बोल रही है जबकि लड़की को हमें बताया गया कि भिंड से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया गया है।

और नया पुराने