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ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी।


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 08 दिसम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों (जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो) पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। 
उक्त के क्रम में जनपद के रिक्त ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों पर उप निर्वाचन सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 के नियम-4 एवं 5 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने विकास खण्ड रानी की सराय हेतु पशु चिकित्साधिकारी रानी की सराय को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण रानी की सराय को सहायक निर्वाचन अधिकारी, तहबरपुर हेतु पशु चिकित्साधिकारी महराजगंज को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी तहबरपुर को सहायक निर्वाचन अधिकारी, मिर्जापुर हेतु पशु चिकित्साधिकारी मिर्जापुर को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी मिर्जापुर को सहायक निर्वाचन अधिकारी, मुहम्मदपुर हेतु पशु चिकित्साधिकारी मुहम्मदपुर को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी मुहम्मदपुर को सहायक निर्वाचन अधिकारी, पल्हनी हेतु पशु चिकित्साधिकारी पल्हनी तथा सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण पल्हनी को सहायक निर्वाचन अधिकारी, लालगंज हेतु पशु चिकित्साधिकारी लालगंज को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी लालगंज को सहायक निर्वाचन अधिकारी, ठेकमा हेतु पशु चिकित्साधिकारी ठेकमा को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) ठेकमा को सहायक निर्वाचन अधिकारी, तरवॉ हेतु पशु चिकित्साधिकारी तरवॉ को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) तरवॉ को सहायक निर्वाचन अधिकारी, मेंहनगर हेतु पशु चिकित्साधिकारी मेंहनगर को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी मेंहनगर को सहायक निर्वाचन अधिकारी, जहानागंज हेतु पशु चिकित्साधिकारी जहानागंज को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी जहानागंज को सहायक निर्वाचन अधिकारी, सठियॉव हेतु पशु चिकित्साधिकारी सठियॉव को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) सठियॉव को सहायक निर्वाचन अधिकारी, बिलरियागंज हेतु पशु चिकित्साधिकारी बिलरियागंज को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी बिलरियागंज को सहायक निर्वाचन अधिकारी, अजमतगढ़ हेतु पशु चिकित्साधिकारी अजमतगढ़ को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) बिलरियागंज को सहायक निर्वाचन अधिकारी, महराजगंज हेतु पशु चिकित्साधिकारी महराजगंज को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी तहबरपुर को सहायक निर्वाचन अधिकारी, हरैया हेतु पशु चिकित्साधिकारी हरैया को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) हरैया को सहायक निर्वाचन अधिकारी, फूलपुर हेतु पशु चिकित्साधिकारी फूलपुर को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी फूलपुर को सहायक निर्वाचन अधिकारी, पवई हेतु पशु चिकित्साधिकारी पवई को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) पवई को सहायक निर्वाचन अधिकारी, मार्टीनगंज हेतु पशु चिकित्साधिकारी ठेकमा को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) मार्टीनगंज को सहायक निर्वाचन अधिकारी, कोयलसा हेतु पशु चिकित्साधिकारी कोयलसा को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी कोयलसा को सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं विकास खण्ड अहिरौला हेतु पशु चिकित्साधिकारी अतरौलिया को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी आईएसबी अहिरौला को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप नियुक्त किया है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने नियुक्त निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे उप निर्वाचन को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सकुशल रूप से सम्पन्न करायेंगे। 

उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी।

आजमगढ़ 08 दिसम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो के स्थगनादेश से बाधित हो, पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। 
उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), ने आजमगढ़ जनपद के रिक्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों का उप निर्वाचन, जो मा0 न्यायालय न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर निर्धारित समण सारिणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिया है। उन्होने बताया कि 12 दिसम्बर 2021 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 4ः00 बजे तक) नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि, 13 दिसम्बर 2021 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि, 14 दिसम्बर 2021 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक) उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि तथा अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन का समय, 20 दिसम्बर 2021 (प्रातः 8ः00 बजे से अपरान्ह 5ः00 बजे तक) मतदान की तिथि तथा 21 दिसम्बर 2021 (प्रातः 8ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) मतगणना की तिथि निर्धारित की गयी है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर 2021 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात 08 दिसम्बर 2021 से नामांकन पत्रों का विक्रय किया जाएगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी जॉच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएगें।

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