आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 27 जनवरी-- अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने अवगत कराया कि नगर पंचायत अजमतगढ़ के सभासदों द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में गठित जॉच समिति की जॉच आख्या उप जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसमें 4500 अदद डस्टबिन की तथाकथित खरीदारी एवं उसके लिए रू0 17,25,750 का किये गये भुगतान को व्यवहरित किये जाने का तथ्य प्रकाश में आने पर शासन द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2022 को पारसनाथ अध्यक्ष, नगर पंचायत अजमतगढ़ को कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी और जिलाधिकारी आजमगढ़ से प्रकरण में स्पष्ट संस्तुति दिये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है।
पारसनाथ, अध्यक्ष ने जॉच समिति को तद्समय मात्र 56 व्यक्तियों के वितरण की सूची दिया था। अध्यक्ष ने अपने प्रत्युत्तर के साथ वर्तमान में 4500 अदद डस्टबिन के वितरण की सूची की छाया प्रति उपलब्ध कराया है, जो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, लिपिक, स्टोर कीपर द्वारा सत्यापित नहीं है। इस प्रकार खरीदारी व वितरण संदिग्ध पाया गया है। प्रकरण में जेम के नियमों का पालन नहीं किया गया है। मनमाने प्रारूप पर भण्डार पंजी तैयार की गयी है, कूट रचित दस्तावेज लगाये गये है और समस्त वांछित अभिलेख जॉच समिति को प्रस्तुत भी नहीं किया।
नगर पंचायत अजमतगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार सरकारी धन के दुरूप्रयोग के दृष्टिगत प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) आजमगढ़ द्वारा प्रकरण में पारसनाथ, अध्यक्ष, नगर पंचायत अजमतगढ़ एवं सम्बन्धित के विरूद्ध थाना कोतवाली जीयनपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत अजमतगढ़ के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु तथा पूरे प्रकरण की वेजीलेंस जॉच हेतु संस्तुति की गयी है।