आज़मगढ़।
रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर
आजमगढ़ 11 अगस्त-- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ सुश्री अनीता ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार व न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ओम प्रकाश वर्मा-III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के दिशा-निर्देशन में दिनांक 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
सचिव ने बताया कि आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय बाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित) सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादकारी अपने सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें।