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जिला कारागार से प्राप्त 16 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विचाराधीन बन्दियों के रिहाई हेतु समिति द्वारा विचार विमर्श।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 02 अगस्त-- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित महाअभियान Release UTRC @75 के सम्बन्ध में दिनांक 01 अगस्त 2022 को जितेन्द्र कुमार सिंह मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ की अध्यक्षता में मीटिंग आहूत की गयी। 
मीटिंग में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला कारागार से प्राप्त 16 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विचाराधीन बन्दियों के रिहाई हेतु समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। भारतीय दं0प्र0सं0 की धारा 436ए के अन्तर्गत लाभ प्रदान कराये जाने योग्य विचाराधीन बन्दियों के सम्बन्ध में मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें। मा0 जनपद न्यायाधीश द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जिला कारागार से प्राप्त 11 ऐसे विचाराधीन बन्दियों जिनकी जमानत न्यायालय द्वारा हो चुकी है, परन्तु जमानतदार न होने के कारण कारागार में निरूद्ध है, ऐसे विचाराधीन बन्दियों की रिहाई हेतु सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण त्वरित कार्यवाही करें। विचाराधीन बन्दियों की रिहाई हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 08 अगस्त 2022 को निर्धारित है। 
उक्त बैठक में  यशवंत कुमार सरोज प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़, जेपी सिंह अपर जिलाधिकारी भू0 एवं राजस्व,  सिद्धार्थ सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्री विकास कटियार जेलर उपस्थित रहे।

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